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Arvind Kejriwal की रिमांड पर दोनों पक्षों की बहस पूरी,शाम छह बजे आएगा फैसला

Arvind Kejriwal की रिमांड पर दोनों पक्षों की बहस पूरी,शाम छह बजे आएगा फैसला

 

Arvind Kejriwal केजरीवाल की रिमांड पर दोनों पक्षों की बहस पूरी,शाम छह बजे आएगा फैसला

Arvind Kejriwal से दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने गुरुवार देर शाम दो घंटे की पूछताछ की और इसके बाद सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करके ले गए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन किया। वहीं, ईडी ने केजरीवाल को आज PMLA कोर्ट में पेश किया।

चुनाव आयोग कार्यालय पहुँचा इंडिया गठबंधन

Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग कार्यालय पहुँच से शिकायत की। मनु सिंघवी ने कहा कि ये बहुत ही बड़ा और गंभीर मुद्दा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से की गई है।

रिमांड पर फैसला सुरक्षित

Arvind Kejriwal की रिमांड पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड के लिए आवेदन पत्र दायर किया है।
Arvind Kejriwal के वकीलों ने रिमांड प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिए आवेदन पत्र दायर कर दिया। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी हो चुकी है। शाम छह बजे कोर्ट रिमांड पर फैसला सुनाएगा। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है।

Arvind Kejriwal की ओर से कोर्ट में मनु सिंघवी ने रखा पक्ष

केजरीवाल की ओर से मनु सिंघवी ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि विशेष न्यायाधीश के समक्ष अपनी दलीलें पूरी करते हुए अनुरोध किया कि कृपया रिमांड को एक रूटीन के रूप में न देखें। उन्होंने कहा कि इसके लिए महत्वपूर्ण न्यायिक दिमाग के इस्तेमाल की जरूरत है। इसमें लोकतंत्र के बड़े मुद्दे शामिल हैं।

Arvind Kejriwal के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं

केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ कहा कि कोई सीधा सबूत नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता वहीं दूसरी तरफ अब केजरीवाल के लिए सबमिशन कर रहे हैं। एएसजी ने कहा कि यदि ऐसा होता है, तो मैं सिंघवी को जवाब दूंगा, जोहेब हुसैन चौधरी को भरोसा दिलाएंगे और कोई और  गुप्ता को जवाब देगा। केजरीवाल की ओर से तीन वकीलों ने पक्ष रखा।

Arvind Kejriwal खुद हाईकोर्ट गए: मनोज तिवारी

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद हाईकोर्ट गए थे, जिन्होंने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सूत्रों ने बताया है कि जज ने यहां तक पूछा कि अरविंद केजरीवाल कैसे हैं? उनके खिलाफ इतने सबूत होने के बाद भी वे खुलेआम घूम रहे हैं? जमानत भाजपा नहीं बल्कि अदालतें देती हैं और मनीष सिसोदिया और सत्येन्द्र जैन को जमानत नहीं दी गई है। इतना सब होने के बाद भी उन्हें भाजपा को नहीं बल्कि अपने कर्मों को दोष देना चाहिए। उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के लोग खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। केवल अगर अरविंद केजरीवाल ने वास्तव में दिल्ली के लोगों के लिए काम करने का फैसला किया होता और अपने लिए माहोल बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया होता, तो चीजें अलग हो सकती थीं। पर उन्होंने एस नहीं किया और जिसका परिणाम आज वह भुगत रहे हैं।

 

ईडी मनमर्जी कर रही है केजरीवाल के वकील ने कहा

Arvind Kejriwalकी ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि 80 फीसदी लोगों ने अपने बयान में अरविंद केजरीवाल नाम नहीं दिया है। ईडी मनमर्जी के बयान ले रही है। ईडी उनकी जमानत का विरोध भी नहीं करती। केजरीवाल की ओर से वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि अब सवाल समन का नहीं है बल्कि ये है कि ईडी आखिर उनके मुवकील से क्या पूछना चाहती है। मेरा जांच करने के लिए पूरा सहयोग है। लेकिन यहां एड न्यायाधीश जूरी और निष्पादक के रूप में कार्य कर रहा है। मैं रिमांड आवेदन को देखता हूं और मैं कह सकता हूं कि यह छल है। रिमांड में पहली पंक्ति यह है कि सीएम के रूप में वह किंगपिन थे। क्या यह न्यायसंगत है।

Arvind Kejriwal  का तलाशी के दौरान सहयोग न करना

ईडी ने कहा केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो हैं। पूरी पार्टी उनके दिमाग से ही चलती है। ऐसे में वह सभी मामालों के लिए जिम्मेदार हैं। केजरीवाल को कई समन दिए गए लेकिन उन्होंने जनबूझकर उसका पालन नहीं किया। घर में तलाशी के समय भी उन्होंने सहयोग नहीं किया और सच नहीं नहीं बताया इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा।

ईडी की कार्रवाई पर सिंघवी के सवाल

सिंघवी ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के 11 मई 2023 के आदेश में, राघव मगुंटा की जमानत याचिका में यह दर्ज है कि इस व्यक्ति की पत्नी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया और अस्पताल में है, बयान जुलाई में दर्ज किया गया था और 10 अगस्त को मगुंटा ने पीठ दर्द की शिकायत की और ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। मंगुटा को तीन अक्टूबर को माफ कर दिया था।

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