Rahul Gandhi news: राहुल गांधी ने वायनाड में किया विशाल रोड शो, और मोदी उपनाम केस में राहत
Rahul Gandhi news: सुल्तान बठेरी में राहुल ने एक कार की छत पर बैठकर रोड शो किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता उनकी तस्वीर वाले बैनर हाथ में लिए साथ साथ चलते रहे।
Rahul Gandhi news: कांग्रेस के नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने दक्षिणी राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के तहत सोमवार को यहां सुल्तान बठेरी में विशाल रोड शो किया। राहुल तमिलनाडु में नीलगिरी जिला पहुंचे और वहां कला व विज्ञान कॉलेज के छात्रों से बातचीत की, और वहां से सड़क मार्ग से केरल में सुल्तान बठेरी पहुंच कर रोड शो किया।
Rahul Gandhi news: राहुल ने नजदीकी पुलपल्ली किसानों का क्षेत्र में किसानों की एक रैली को भी संबोधित किया। पुलपल्ली मुख्य रूप से एक कृषि क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में किसान रहते हैं। बाद में शाम को कोझिकोड जिले में कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) की एक रैली को संबोधित किया। वायनाड से दोबारा अपनी किस्मत आजमा रहे राहुल गांधी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद दूसरी बार इस निर्वाचन क्षेत्र में आए हैं। कांग्रेस नेता गांधी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करके और एक बड़ा रोड शो करके इस महीने की शुरुआत में वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार शुरू किया था। राहुल गांधी वायनाड़ को अपनी फॅमिली बताते है।
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राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम’ केस में राहत
Rahul Gandhi news: राहुल गांधी के खिलाफ़ गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में ‘मोदी उपनाम’ के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
Rahul Gandhi news: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने के बाद शुक्रवार को कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह भारत की अवधारणा की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, ‘चाहे कुछ भी जाए, मेरा कर्तव्य वही रहेगा। भारत की अवधारणा की रक्षा करना।‘
उच्चतम न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया। अब राहुल गांधी लोकसभा बैठक में भाग ले सकेंगे।
Rahul Gandhi news: मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की अस्पष्टता के कारण रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने कारण नहीं बताया कि दो साल की सजा क्यों? क्योंकि सजा एक व्यक्ति को नहीं, उसके पूरे संसदीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। कोर्ट ने ये भी कहा कि राहुल की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी। पब्लिक लाइफ में सतर्क रहने की जरूरत है। तो क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी की मुसीबत खत्म हो गई है?
चौकीदार ही चोर है टिप्पणी
Rahul Gandhi news: में आगे है कि शीर्ष अदालत ने राफेल मामले के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ उनकी ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी को गलत तरीके से बताने के लिए राहुल गांधी द्वारा बिना शर्त माफी के बाद उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही बंद करते हुए भविष्य में उन्हें और अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी थी।
पीठ ने कहा, ‘इसमें कोई संदेह नहीं कि बयान अच्छे नहीं थे और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और चूंकि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया, दोषसिद्धि के आदेश पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगाने की जरूरत है।’ शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
मोदी उपनाम वाला केस समझौता वादी और जमानती सुप्रीम कोर्ट
Rahul Gandhi news: मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसमें मानहानि का आरोप लगाया गया था। उसमें राहुल गांधी को निचली अदालत ने दोषी करार दिया था और दो साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल की सदस्यता खत्म हो गयी थी और वो अयोग्य करार दे दिए गए थे। इसके बाद राहुल गांधी की तरफ से पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में दोषसिद्धि को स्टे करने के लिए ऐप्लिकेशन लगाई गई थी। जस्टिस बीआर गवई वाली बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में अब एक अहम फैसला दिया है और राहुल गांधी को भारी राहत दी है। दोषसिद्धि पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। अयोग्यता का जो मामला है, उसमें दोषसिद्धि पर स्टे लेना राहुल गांधी के लिए ज्यादा जरूरी था। यही दलील दी गई थी अभिषेक मनुसिंघवी की तरफ से। उन्होंने कहा कि मामले में अधिकतम सजा दे दी गई है। यही कारण है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गयी है और वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते। जो मानहानि का मुकदमा है आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत, उसमें अधिकतम सजा दो साल है और राहुल गांधी को दो साल की सजा दे दी गयी है। सुप्रीम कोर्ट में बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि मानहानि का जो मामला है, वो समझौतावादी अपराध है और जमानती अपराध है।