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Sarabjit Singh के हत्यारे आमिर सरफराज की पाक के लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई

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Sarabjit Singh के हत्यारे आमिर सरफराज की पाक के लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई

Sarabjit Singh की बेटी स्वपनदीप का बयान

Sarbjit Singh's daughter Sawapndeep
Sarbjit Singh’s daughter Sawapndeep

Sarabjit Singh पाकिस्तान में मौत की सजा पाने वाले भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की बेटी स्वपनदीप कौर ने कहा कि शुरू में उन्हें इस बात पर संतुष्टि हुई कि उनके पिता के हत्यारे अमीर सरफराज तांबा की लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह न्याय नहीं है। उन्होंने इंडिया टुडे टीवी को एक साक्षात्कार में बताया कि उनका परिवार यह पता लगाने के लिए मुकदमा चाहता है कि सरबजीत सिंह की हत्या क्यों की गई और इसके पीछे के अपराधी कौन थे। Sarabjit Singh के हत्यारे आमिर सरफराज की पाक के लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

 

Sarabjit Singh की बेटी ने कहा, “अगर मेरे पिता की हत्या में तीन या चार लोग शामिल थे, तो यह वही पाकिस्तानी सरकार है जो उस समय हुई साजिश को छुपाने के लिए उस आदमी की हत्या कर इसे कवर कर रही है।”

सरबजीत के साथ जेल में होता था अमनवीय व्यवहार

Sarabjit Singh
Sarabjit Singh

स्वपनदीप कौर ने यह भी उल्लेख किया कि उनके पिता ने अपने आखिरी पत्र में कहा था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है और जेल के अंदर उनके साथ “अमानवीय” व्यवहार किया जा रहा है।

“यहां जेल अधिकारियों ने मुझसे कहा कि यह आपकी हड्डियां होंगी जो भारत वापस जाएंगी। हम आपको जीवित वापस नहीं जाने देंगे, पूरा भारत आपके लिए इतना लड़ रहा है, इसलिए हमारे लिए यह संभव नहीं है आपको सुरक्षित और स्वस्थ वापस जाने दें,” स्वपनदीप ने अपने पिता सरबजीत सिंह के पत्र का हवाला दिया।

Sarabjit Singh के बारे में स्वपनदीप ने कहा कि वह डायरी जिसमें उसके पिता पाकिस्तानी जेल में अपने अनुभव के बारे में लिखते थे, उनके शव के साथ नहीं भेजी गई थी।

तांबा की हत्या

Sarabjit Singh and Tamba
Sarabjit Singh and Tamba

Sarabjit Singh जो पाकिस्तान में मौत की सजा पाने वाले भारतीय कैदी, की हत्या के आरोपी और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के करीबी सहयोगी अमीर सरफराज तांबा की रविवार को लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी।

Sarabjit Singh अटवाल का जन्म पंजाब के तरनतारन जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा पर भिखीविंड में हुआ था। उनकी और उनकी पत्नी सुखप्रीत कौर की दो बेटियाँ थीं – स्वप्नदीप और पूनम कौर। उनकी बहन दलबीर कौर ने 1991 से 2013 में उनकी मृत्यु तक उनकी रिहाई के लिए लगातार लड़ती रहीं।

सरबजीत पर क्या थे आरोप

Sarabjit Singh 1990 में लाहौर और फैसलाबाद में सिलसिलेवार बम हमलों के लिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उन पर मुकदमा चलाया और दोषी ठहराया, जिसमें 14 लोग मारे गए थे। सरबजीत को आतंकवाद और जासूसी का भी दोषी ठहराया गया था। हालाँकि, भारत का कहना था कि सरबजीत सिंह एक किसान थे जो बमबारी के महीनों बाद भटककर पाकिस्तान आ गए थे।

 

Sarabjit Singh को 1991 में कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। हालाँकि, पाकिस्तान ने सज़ा को कई बार टाला।

Sarabjit Singh 26 अप्रैल, 2013 तक उच्च सुरक्षा वाली जेल में बंद रहे, जब उन पर अमीर सरफराज तांबा सहित अन्य कैदियों ने हमला किया। तांबा कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का करीबी सहयोगी था।

 

Sarabjit Singh पर कैदियों के एक समूह द्वारा तेज धातु की चादरों, लोहे की छड़ों, ब्लेड ईंटों और टिन के टुकड़ों से सिर पर हमला किए जाने के बाद उन्हें गंभीर मस्तिष्क की चोटों, टूटी हुई रीढ़ की हड्डी और कोमा में अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें लाहौर के जिन्ना अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि उनके ठीक होने की संभावना नहीं है।

उनकी बहन और पत्नी को अस्पताल में उनसे मिलने की इजाजत दी गई और जब डॉक्टरों ने कहा कि उनका कोमा अपरिवर्तनीय है तो वे भारत लौट आईं।

हमले के छह दिन बाद 1 मई, 2013 को अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई

29 अप्रैल, 2013 को ही भारत ने पाकिस्तान से अपील की कि वह मानवीय आधार पर सरबजीत सिंह को रिहा कर दे या उन्हें चिकित्सा देखभाल के लिए भारत आने दे। लेकिन पाकिस्तान ने बार-बार अनुरोधों को ठुकरा दिया।

Sarabjit Singh का कातिल तांबा कौन था?

“लाहौर का असली डॉन” के रूप में कुख्यात, अमीर सराफराज “ट्रकेनवाला गिरोह” का हिस्सा था और संपत्ति व्यापार और मादक पदार्थों की तस्करी में लगा हुआ था।

अमीर सरफराज तांबा का जन्म 1979 में लाहौर में हुआ था और वह लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक का करीबी था।

जेल में सरबजीत सिंह पर हमला करने के आरोप में अमीर सरफराज और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हालाँकि, सरफराज को उनके खिलाफ “सबूतों की कमी” का हवाला देते हुए 2018 में एक पाकिस्तानी अदालत ने बरी कर दिया।

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